भारत का संविधान अनुच्छेद - 10 (नागरिकता के अधिकारों का बना रहना)

 भारत का संविधान अनुच्छेद - 10 (नागरिकता के अधिकारों का बना रहना)


अनुच्छेद - 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा।

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